चारधाम यात्रा- पर्यटन विभाग से स्वीकृत करानी होगी खाने-पीने व रहने की दरें..
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट में खाने, पीने की वस्तुओं के साथ ही व्यवसायिक आवासीय प्रतिष्ठान स्वामियों को अपनी दरें पर्यटन विभाग से स्वीकृत करानी होगी। संचालकों को यात्रा से पूर्व ही यह सभी चीजों की दरें स्वीकृत करवानी होगी। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि जिले में सभी व्यवसायिक आवासीय एवं खान-पान इकाइयों को https://uttarakhandtourism.gov.in/travelमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही होटल, होम स्टे, रेस्टाेरेंट में खाने, पीने की दरें स्वीकृत करानी होगी। उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 एवं संशोधित 2016 के मानकों के अनुसार नियम विरुद्ध होटल संचालन करने वाली इकाइयों पर 10 हजार का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।