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Sat. Jan 24th, 2026

ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन, आज आ सकता है अध्यादेश..

ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन, आज आ सकता है अध्यादेश..

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार पंचायत एक्ट में संशोधन की तैयारी पूरी कर चुकी है और संभवतः आज अध्यादेश लाया जा सकता है। इस संशोधन का उद्देश्य पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार को इस संबंध में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें पंचायत स्तरीय ओबीसी आरक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अब सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर एक्ट में आवश्यक कानूनी संशोधन करने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश पर मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

 

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक 50 प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते। ऐसे में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी के आरक्षण के लिए एक्ट में संशोधन किया जाना है। पूर्व आईएएस एसएस पांगती का कहना हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी संदर्भ में 50 प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए इसकी अनदेखी होती रही है। धामी कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को होगी।

शाम को छह बजे सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक..
बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। शाम को छह बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाओं को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट खेती की नीति, कीवी, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की नीति शामिल है। इसके साथ ही ऊधमसिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और होम स्टे सेवायोजन को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है।

 

 

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