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उत्तराखंड में पीएनजी और सीएनजी की नई दरें लागू..

उत्तराखंड में पीएनजी और सीएनजी की नई दरें लागू..

वैट की दर घटाई; आदेश जारी..

उत्तराखंड: राज्य सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक गैस (पीएनजी और सीएनजी) पर मूल्य वर्धित कर की दरों में बड़ी कटौती की है। अब पीएनजी पर मूल्य वर्धित कर 20 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी और सीएनजी पर मूल्य वर्धित कर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। अभी तक उत्तराखंड में पीएनजी और सीएनजी दोनों पर 20 फीसदी मूल्य वर्धित कर लागू था, जबकि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में यह दर क्रमश: 10 फीसदी और चार फीसदी (पीएनजी) तथा 12.5 फीसदी और 13.75 फीसदी (सीएनजी) थी। इस अंतर के कारण उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयां और वाहन मालिक पड़ोसी राज्यों से सस्ती गैस खरीद रहे थे, जिससे राज्य को कर राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था।

 

 

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