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उत्तराखंड में जिला योजना समिति के लिए 16 अक्टूबर को मतदान..

उत्तराखंड में जिला योजना समिति के लिए 16 अक्टूबर को मतदान..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में जिला योजना समितियों के सदस्यों के चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन मतगणना भी शुरू होगी। इससे पहले नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को चुनाव की तैयारियां निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हरिद्वार जिला पंचायत के संपूर्ण क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के अन्य जनपदों में निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जिला योजना समितियों के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन कराया जाएगा।

13 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच, 14 को नाम वापसी
निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसके बाद 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। यह प्रक्रिया निर्धारित कार्य समाप्त होने तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए 14 अक्टूबर का दिन तय किया गया है। इस दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

16 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से होगा मतदान
जिला योजना समितियों के चुनाव के लिए 16 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतदान का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान समाप्त होने के बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना शुरू होगी, जो प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित जिलों में निर्वाचन संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों को तय कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।

जिला मजिस्ट्रेट जारी करेंगे सार्वजनिक सूचना
राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनाव की सार्वजनिक सूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक सूचना की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय और नगरीय निकायों के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित की जाएंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्वाचन कार्यक्रम और उससे जुड़ी जरूरी जानकारियों को सार्वजनिक करना है, ताकि संबंधित उम्मीदवारों और अन्य लोगों को चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके।

चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी आचार संहिता
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में चुनाव से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। जिला योजना समितियों के चुनाव के जरिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का चयन किया जाएगा। अब सभी की नजर 16 अक्टूबर को होने वाले मतदान और मतगणना पर रहेगी।

 

 

 

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