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Wed. Apr 8th, 2026

केंद्र के आदेश पर रोक, IPS जोशी और नीरू गर्ग को CAT से राहत

केंद्र के आदेश पर रोक, IPS जोशी और नीरू गर्ग को CAT से राहत..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) से बड़ी राहत मिली है। अधिकरण ने केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, जिससे दोनों अधिकारियों को फिलहाल केंद्रीय तैनाती से राहत मिल गई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद दोनों आईजी रैंक के अधिकारियों को केंद्र में डीआईजी रैंक पर प्रस्तावित तैनाती से अस्थायी तौर पर राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दे कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग को इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) में और 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण मोहन जोशी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्णय लिया था। केंद्र सरकार के इन आदेशों को चुनौती देते हुए दोनों अधिकारियों ने न्यायालय का रुख किया। उन्होंने प्रतिनियुक्ति आदेशों के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अनुचित बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। याचिका में अधिकारियों ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों का हवाला देते हुए कहा है कि प्रतिनियुक्ति से जुड़े निर्णय में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। फिलहाल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के हस्तक्षेप के बाद दोनों अधिकारियों को अंतरिम राहत मिल गई है और अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां इस मामले में आगे की दिशा तय होगी।

 

 

 

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